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अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया निर्देश

 


सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शंभू बॉर्डर (पंजाब-हरियाणा बॉर्डर) पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह फैसला हरियाणा सरकार की उस याचिका पर दिया जिसमें उसने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बार्डर खोलने वाले आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने किसानों की मांगों का समाधान तलाशने के लिए एक कमिटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया।

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